
भोपाल । ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले सावधान हो जाएं। अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है। जी हां मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस ई-चालान के भुगतान को लेकर अब काफी सख्त रुख अपना रही है। ई-चालान को जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के अब लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये ट्रैफिक नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ फाइन की कार्रवाई की जा रही है।
अगर आप नहीं जानते ई-चालान क्या होता है तो जान लीजिए। दरअसल ई-चालान जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं। यह एक डिजिटल प्रणाली है। जिसके तहत पुलिस कैमरे से फोटो खींचकर चालान काटती है। जब कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, जैसे ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, रेड सिग्नल क्रॉस करना और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करना आदि। तब सिग्नल पर लगे हाईटेक कैमरे द्वारा पुलिस ई-चालान काटती है। मध्य प्रदेश में नियमों के मुताबिक, 15 दिन के अंदर चालान भरना होता है।