
वाशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के यहां जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने के प्रविधान वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर बुधवार को एक और जज ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। कोर्ट का यह निर्णय 22 राज्यों के साथ ही अन्य संगठनों की याचिका पर आया, जिन्होंने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
कुछ गर्भवती महिलाओं ने भी मुकदमा किया
मैरीलैंड संघीय अदालत की जज डेबोरा बोर्डमैन ने दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के कदम का समर्थन नहीं किया है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक को लेकर प्रवासी-अधिकार वकालत समूहों कासा एवं असाइलम सीकर एडवोकेसी प्रोजेक्ट और कुछ गर्भवती महिलाओं ने भी मुकदमा किया है।ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद एक अदालत ने राष्ट्रीय स्तर पर इस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। वाशिंगटन में चार राज्यों द्वारा एक अलग मुकदमा दायर किया गया है, जहां एक जज ने आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कहा है।